उत्तराखंड में 15 साल पुराने वाहनों को परिचालन से बाहर कर स्क्रैप कराने लिए नया आदेश जारी
देहरादून। पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील उत्तराखंड में 15 साल की आयु सीमा पूरी कर चुके वाहनों को परिचालन से बाहर कर स्क्रैप कराने को लेकर सरकारी विभाग लापरवाह रवैया अपनाए हुए हैं।
इसे लेकर उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अब सख्त रुख अपनाया है। बोर्ड ने सभी सरकारी विभागों को अल्टीमेटम दिया है कि वे 60 दिन के भीतर ऐसे वाहनों को स्क्रैप कराना सुनिश्चित करें।उत्तराखंड में निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके वाहनों को चलन से बाहर करने के लिए सरकार ने वर्ष 2023 में स्क्रैप नीति लागू की। सरकारी विभागों के वाहनों के लिए इस नीति अनुपालन करना अनिवार्य है। यद्यपि, निजी वाहनों के लिए यह व्यवस्था स्वैच्छिक आधार पर की गई है।
इसके तहत निजी पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने पर वाहन स्वामी को नए वाहन के पंजीकरण पर अधिकतम 50 हजार रुपये तक की छूट का प्रविधान किया गया है। वहीं, पुराने व्यावसायिक वाहनों को स्क्रैप कराने पर नए व्यावसायिक वाहन के वार्षिक कर में आठ वर्ष तक 15 प्रतिशत की छूट देने का प्रविधान है।
